RajSSP (Rajasthan Social Security Pension) एक पेंशन पोर्टल है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन , एकलनारी सम्मान, विशेष योग्यजन सम्मान, और कृषक सम्मान पेंशन की शुरुआत हुई है। इस पोर्टल के माध्यम से आप पेंशन का आवेदन , स्टेटस चेक, पेंशन लिस्ट , पात्रता और अन्य सुविधाओं का लाभ नीचे दी गईं लिंक्स का प्रयोग करके ले सकते हैं।
RajSSP Portal Overview
Portal Name | RajSSP Portal |
Pension Schemes | वृद्धजन पेंशन, एकलनारी पेंशन, विकलांग सम्मान पेंशन , कृषक सम्मान पेंशन। |
Official Website | ssp.rajasthan.gov.in |
Facility Available | ऑनलाइन आवेदन , पेंशन लिस्ट, स्टेटस चेक आदि |
Aim | राजस्थान के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। |
State of scheme | राजस्थान |
RajSSP पोर्टल क्या है?
RajSSP पोर्टल एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल है , जिसे राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जाता है , इसके अंतर्गत वृद्धाजन पेंशन(old age pension) , एकलनारी सम्मान पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन(Physical handicaped) , कृषक सम्मान पेंशन( Farmer Pension) आदि पेंशन सेवाओं को संचालित किया जाता है।
इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के नागरिक बिना किसी परेशानी की सारी पेंशन। सुविधाओं का लाभ एक ही पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं।
RajSSP पोर्टल पर उपलब्ध पेंशन सेवाएं
RajSSP पोर्टल पर निम्नलिखित पेंशन सुविधाएं उपलब्ध हैं जिन्हें आप तालिका के माध्यम से देख सकते हैं।
पेंशन का नाम (name) | पात्रता(eligibility) | लाभ(benefits) |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | • महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है • पुरुष जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक है। • वार्षिक आय सीमा: ₹ 48,000/- | •₹ 1150/- की प्रतिमाह आर्थिक मदद |
एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | • वह महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है , और विधवा, तलाकशुदा, या परित्यकता हों। • वार्षिक आय सीमा:- ₹48,000/- | • 18 से 75 वर्ष की उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1150/- • 75 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500/- की आर्थिक मदद |
विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | • किसी भी उम्र के लोग जो 40% या उससे अधिक विकलांग हों। • प्राकृतिक रूप से बोनेपन से ग्रस्त ( 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई) • ट्रांसजेंडर • वार्षिक आय सीमा:- ₹60,000/- | • जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम हैं उन्हें ₹ 1150/- प्रतिमाह। • 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹1250/- प्रतिमाह। • कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को ₹2500 प्रतिमाह, और सिलिकोसिस रोग से पीड़ितों को ₹1500 प्रतिमाह। |
लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना | • 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, और 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष। • “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों की परिभाषा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2013 के अनुसार “ | • सभी को प्रतिमाह ₹1150 की मदद। |
पेंशन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान में SSP पेंशन (सोशल सिक्योरिटी पेंशन) योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। यह दस्तावेज़ योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं।
- जनआधार कार्ड – यह पहचान और निवास प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है।
- राशन कार्ड – यह दस्तावेज़ परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रमाणित करता है।
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन पत्र में लगाने के लिए।
- बैंक खाता विवरण – पेंशन राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी जरूरी है।
- आय प्रमाण पत्र – यदि परिवार की वार्षिक आय तय सीमा से कम है, तो यह प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- जन्म प्रमाण पत्र – वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु प्रमाणित करने हेतु।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र – विकलांगता पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए यदि पति का निधन हो चुका हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
RajSSP पेंशन आवेदन प्रक्रिया ( ऑनलाइन माध्यम से)
राजस्थान SSP पेंशन आवेदन प्रक्रिया (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए)
चरण 1: SSO पोर्टल पर जाएं:राजस्थान सिंगल साइन ऑन (SSO) पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: रजिस्ट्रेशन करें– “रजिस्ट्रेशन” बटन पर क्लिक करें। जन आधार कार्ड का उपयोग करके अपना खाता बनाएं।

चरण 3: लॉग इन करें- पंजीकरण के बाद, SSO पोर्टल पर अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें।
चरण 4: विभाग का चयन करें- “सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग” विकल्प को चुनें।
चरण 5: पेंशन योजना का चयन करें- उपलब्ध योजनाओं में से संबंधित पेंशन योजना (जैसे, “राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना”) का चयन करें।

चरण 6: आवेदन पत्र भरें- आवेदन पत्र में सही व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी, और बैंक खाता विवरण भरें।सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी आपके दस्तावेज़ों से मेल खाती हो।
चरण 7: दस्तावेज़ अपलोड करें- योजना के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपलोड करें।
चरण 8: विवरण की समीक्षा करें- भरे गए आवेदन और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की पूरी तरह से समीक्षा करें।
चरण 9: आवेदन सबमिट करें- “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
इस प्रकार, आपकी SSP पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
E-mitra द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने गांव या शहर के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पास जाना होगा।
- उसके बाद आपको उनसे e-mitra kiosk का कॉन्टैक्ट लेना होगा , जिसके पास जाकर आप आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- और उस आवेदन को भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करके कार्यालय में जमा कर देना होगा ।
- इस प्रकार आप ऑफलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं।
RajSSP Pension List कैसे चेक करें?
राजस्थान में पेंशन लाभार्थी सूची को देखना बेहद आसान है। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
चरण 1: वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले, राजस्थान SSP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाएं।
चरण 2: “रिपोर्ट” टैब पर क्लिक करें
वेबसाइट पर आने के बाद, नेविगेशन बार में आपको “रिपोर्ट” टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

चरण 3: “लाभार्थी रिपोर्ट” विकल्प चुनें
रिपोर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद, कई विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से “लाभार्थी रिपोर्ट” को चुनें। पॉप-अप को अनुमति देने के लिए स्क्रीन पर निर्देशों का पालन करें।
चरण 4: जिला वार लाभार्थी सारांश देखें
अब एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें “राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी सारांश (जिला अनुसार)” दिखाई देगा। यह आपको जिले के आधार पर लाभार्थियों की सूची देखने में मदद करेगा।

चरण 5: राज्य और क्षेत्र का चयन करें
यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी इच्छित राज्य का चयन करना होगा। इसके बाद, आपको ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में से एक विकल्प चुनना होगा।
चरण 6: ग्राम पंचायत और गांव/वार्ड का चयन करें
राज्य और क्षेत्र का चयन करने के बाद, आपको संबंधित ग्राम पंचायत और गांव/वार्ड का नाम चुनना होगा। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची देख रहे हैं।
चरण 7: लाभार्थी सारांश/रिपोर्ट देखें
इसके बाद, लाभार्थी सारांश/रिपोर्ट (पेंशनर सूची) स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। इसमें आपके चयनित क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों की जानकारी दिखाई जाएगी।
RajSSP Pension Help Desk
राजस्थान SSP पेंशन हेल्प डेस्क एक सहायता सेवा है, जो पेंशन योजना से संबंधित समस्याओं और सवालों का समाधान प्रदान करती है। यह नागरिकों को पेंशन आवेदन, दस्तावेज़ीकरण, और अन्य संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन करती है, जिससे वे आसानी से पेंशन प्रक्रिया पूरी कर सकें।
ssp-rj@nic.in | |
Mobile | 0141-5111007, 5111010, 2740637 |
RajSSP से संबंधित कुछ FaQ
RajSSP पेंशन क्या है?
RajSSP पेंशन एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने अपनी सेवाएं पूरी कर ली हैं और अब वे रिटायर हो गए हैं।
RajSSP पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
RajSSP पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको संबंधित राज्य सरकार के पेंशन पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। इसके अलावा, पेंशन आवेदन पत्र को उचित विभाग या कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।
राजSSP पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
RajSSP पेंशन का भुगतान हर महीने बैंक के माध्यम से किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद निर्धारित पेंशन राशि सीधे पेंशनधारक के बैंक खाते में जमा होती है।
राजस्थान पेंशन के आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
यदि आप राजस्थान सरकार द्वारा जारी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आवश्यक रूप से एक जनाधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना आवश्यक है।
राजस्थान पेंशन के लिए आवेदन कहां से कर सकते हैं?
यदि आप राजस्थान सरकार की पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको RajSSP पोर्टल पर जाना पड़ेगा जहां से आप बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकते हैं और पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।