राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा, विकलांग और अन्य विशेष वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय मदद देकर उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधारना है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता मानदंड में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
- आयु सीमा: वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- आर्थिक स्थिति: आवेदक की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी पंचायत या ब्लॉक स्तर कार्यालय से किया जा सकता है।
- दस्तावेज: पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण अनिवार्य हैं।
इस पेंशन योजना से लाभ लेने के लिए योग्य नागरिकों को नियमित रूप से आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होता है।
पेंशन का नाम (name) | पात्रता(eligibility) | लाभ(benefits) |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | • महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है • पुरुष जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक है। • वार्षिक आय सीमा: ₹ 48,000/- | •₹ 1150/- की प्रतिमाह आर्थिक मदद |
एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | • वह महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है , और विधवा, तलाकशुदा, या परित्यकता हों। • वार्षिक आय सीमा:- ₹48,000/- | • 18 से 75 वर्ष की उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1150/- • 75 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500/- की आर्थिक मदद |
विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | • किसी भी उम्र के लोग जो 40% या उससे अधिक विकलांग हों। • प्राकृतिक रूप से बोनेपन से ग्रस्त ( 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई) • ट्रांसजेंडर • वार्षिक आय सीमा:- ₹60,000/- | • जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम हैं उन्हें ₹ 1150/- प्रतिमाह। • 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹1250/- प्रतिमाह। • कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को ₹2500 प्रतिमाह, और सिलिकोसिस रोग से पीड़ितों को ₹1500 प्रतिमाह। |
लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना | • 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, और 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष। • “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों की परिभाषा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2013 के अनुसार “ | • सभी को प्रतिमाह ₹1150 की मदद। |